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सिद्धार्थनगर में 26 साल पुराने आर्म्स एक्ट केस में सजा: ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत आरोपी पर ₹2000 जुर्माना, जेल में बिताई अवधि ही मानी सजा

 ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत आरोपी पर ₹2000 जुर्माना, जेल में बिताई अवधि ही मानी सजा

सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत सिद्धार्थनगर पुलिस को एक और पुराने मुकदमे में सजा दिलाने में सफलता मिली है। करीब 26 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार, वाद संख्या-1427/2002, मुकदमा अपराध संख्या-525/2000, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना बांसी में दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएम) बांसी श्री धर्मेन्द्र कुमार भारती की अदालत में हुई। न्यायालय ने मामले से संबंधित आरोपी कमरुद्दीन पुत्र मकबूल, निवासी पिपरा रामलाल, थाना पथरा बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर को दोषी करार देते हुए उसे पहले से जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर ₹2000 का अर्थदंड भी लगाया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत पुराने और लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना बांसी पुलिस ने इस मुकदमे में साक्ष्यों और न्यायालयी कार्रवाई की लगातार निगरानी की। पुलिस ने बताया कि आरोपी को सजा दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय और न्यायालय पैरोकार आरक्षी उधम सिंह, थाना बांसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अधिकारियों ने इसे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी का एक और सकारात्मक परिणाम बताया है। जिले में लगातार पुराने मुकदमों के निस्तारण और दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई से पुलिस महकमे में उत्साह है, वहीं लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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