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सिद्धार्थनगर में दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद: 'ऑपरेशन कन्विक्शन' में मिली बड़ी सफलता, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

 'ऑपरेशन कन्विक्शन' में मिली बड़ी सफलता, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

सिद्धार्थनगर जिले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के गंभीर मामले में न्यायालय ने सोमवार को दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद विशेष न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। फैसले को महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में त्वरित और प्रभावी न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में सुनाई गई उम्रकैद

पुलिस के अनुसार वाद संख्या 01/2024 एवं मुकदमा अपराध संख्या 150/2023 में दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी विजय निषाद उर्फ सुलहित, पुत्र धीसे, निवासी ग्राम नवेल, थाना कठेला समयमाता को भारतीय न्याय संहिता के समकक्ष पूर्व दर्ज धारा 376AB भारतीय दंड संहिता तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दोषी पाया। मामले की सुनवाई के बाद माननीय न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत हुई प्रभावी पैरवी

सिद्धार्थनगर पुलिस ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना कठेला समयमाता पुलिस ने इस मामले में साक्ष्यों और गवाहों की मजबूत पैरवी सुनिश्चित की।

अभियोजन और पुलिस की संयुक्त कोशिश लाई रंग

पुलिस के अनुसार दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में जिला मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय भूमिका रही। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार कर पाठक ने न्यायालय में प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। न्यायालय पैरोकार आरक्षी आकाश (थाना कठेला समयमाता) ने भी मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवश्यक समन्वय और पैरवी में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

गंभीर अपराधों पर सख्त कार्रवाई का संदेश

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि "ऑपरेशन कन्विक्शन" का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को समयबद्ध तरीके से सजा दिलाना है। ऐसे मामलों में मजबूत विवेचना, प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के समुचित प्रस्तुतिकरण से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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