सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर उद्घोषणा की कार्रवाई की। सोमवार को पुलिस टीम पहाड़ापुर निवासी रेहान मलिक उर्फ गुड्डू के घर पहुंची, लेकिन आरोपी वहां नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने उसके घर के सहजदृश्य स्थान पर धारा 84 बीएनएसएस के तहत जारी उद्घोषणा नोटिस की प्रति चस्पा की। पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर गांव में सार्वजनिक रूप से सूचना प्रसारित कराई। आरोपी को 3 अक्टूबर को संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया।
घर पर नहीं मिला आरोपी
पुलिस टीम जब रेहान मलिक के घर पहुंची तो वहां नाजिया मिली। पुलिस के अनुसार, नाजिया ने बताया कि रेहान दवा कराने के लिए अस्पताल गया है। पूछताछ के दौरान वह पुलिस को अस्पताल का पता नहीं बता सकी। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी की गैरमौजूदगी में न्यायालय के निर्देश के अनुसार उद्घोषणा की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आरोपी के घर पर नोटिस की प्रति चस्पा करने के साथ गांव में लोगों को इसकी जानकारी दी।
प्राथमिक स्कूल में भी चस्पा की नोटिस
पुलिस टीम इसके बाद पहाड़ापुर स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंची। यहां भी सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले स्थान पर उद्घोषणा नोटिस की प्रति चस्पा की गई। पुलिस ने डुगडुगी के जरिए ग्रामीणों को आरोपी के न्यायालय में उपस्थित होने की तारीख की जानकारी दी।
मिशन स्कूल में भी सार्वजनिक ऐलान
उद्घोषणा की कार्रवाई गांव स्थित इमैनुएल मिशन जूनियर हाईस्कूल में भी की गई। पुलिस ने विद्यालय में सहजदृश्य स्थान पर नोटिस की प्रति चस्पा की। इसके साथ ही डुगडुगी पिटवाकर लोगों के बीच आरोपी के 3 अक्टूबर को न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना प्रसारित कराई गई।
कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई न्यायालय के निर्देश पर आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। उद्घोषणा के माध्यम से आरोपी को निर्धारित तारीख पर संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया है। पुलिस टीम ने कार्रवाई के दौरान घर के साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी नोटिस की प्रतियां चस्पा कीं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक न्यायालय के आदेश और आरोपी की निर्धारित पेशी की जानकारी पहुंच सके।